West Bengal News: पश्चिम बंगाल में अब अवैध निर्माण पर होगी कड़ी सजा

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में अब अवैध निर्माण पर होगी कड़ी सजा
Published on

कोलकाता: गार्डेनरिच में हुए दुर्घटना के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध निर्माण रोकने के लिए कड़े कानून लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब, राज्य विधानसभा में एक नया बिल पेश किया जाएगा, जिसमें अवैध निर्माण करने वाले प्रमोटरों के लिए जमानत अयोग्य धाराओं के तहत सजा का प्रावधान किया जाएगा। यह बिल शीतकालीन सत्र में पेश होगा, जो 25 नवंबर से शुरू हो रहा है।

क्या है इस बिल का उद्देश्य?

राज्य सरकार ने गार्डेनरिच में अवैध बहुमंजिला इमारत के गिरने की घटना से सबक लेते हुए, अब अवैध निर्माण रोकने के लिए एक कड़ा कानून लाने का फैसला लिया है। इस नए संशोधन बिल के तहत, अब अवैध निर्माण करने वाले प्रमोटरों को जमानत के बिना सजा का सामना करना पड़ेगा, यानी वे जेल में रहेंगे। यह कदम विशेष रूप से उन प्रमोटरों को कठोर सजा देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो सुरक्षा मानकों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं।

बनेगा कानून

विधानसभा में इस बिल को पेश करने के बाद, यदि इसे पारित कर दिया जाता है, तो यह राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इसके लिए पहले कोलकाता नगर निगम (KMC) के बिल्डिंग विभाग ने इस कानून का मसौदा तैयार किया था, जिसे बाद में राज्य के पुर और नगरीकरण विभाग से मंजूरी प्राप्त हुई और अब यह बिल विधायिका में पेश होने के लिए तैयार है। बिल के पारित होने के बाद यह कानून जल्द ही लागू होगा।

 

गार्डेनरिच हादसा

गार्डेनरिच में अवैध रूप से बने एक बहुमंजिला भवन के गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद कोलकाता नगर निगम की कड़ी आलोचना हुई थी। इस घटना ने नगर निगम पर अतिरिक्त दबाव डाला था, खासकर इस वजह से कि यह हादसा कोलकाता बंदर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, जिसका प्रतिनिधित्व कोलकाता के मेयर, फिरहाद हाकिम करते हैं। इस दौरान मेयर ने नगर निगम के अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर निगम ने बिल्डिंग विभाग को इस संबंध में एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा।

नगर निगम के एक सूत्र ने बताया कि गार्डेनरिच हादसे के बाद मेयर ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रभावी कानून की जरूरत महसूस की थी। इसके बाद यह मसौदा तैयार हुआ और अब राज्य विधानसभा में पेश होने के लिए तैयार है। राज्य विधायिका में इस बिल के पास होने के बाद, यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा, और यह गारंटी देगा कि अवैध निर्माण करने वाले प्रमोटर और बिल्डर को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि अवैध निर्माण के मामलों में कमी आएगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस नए कानून के आने से उम्मीद है कि कोलकाता और पूरे राज्य में अवैध निर्माण को कड़ी टक्कर मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव किया जा सकेगा।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in